कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है. यह लॉकडाउन 10 मई से लेकर 24 मई तक यानी दो हफ्ते का होगा. सरकार ने राज्य में होने वाले सभी तरह के शादी समारोहों पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है. हालांकि घर के भीतर और कोर्ट में शादी करने की मंजूरी होगी.
जयपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है. यह लॉकडाउन 10 मई से लेकर 24 मई तक यानी दो हफ्ते का होगा. सरकार ने राज्य में होने वाले सभी तरह के शादी समारोहों पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है. हालांकि घर के भीतर और कोर्ट में शादी करने की मंजूरी होगी. लेकिन ऐसी शादियों में भी केवल 11 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. लेकिन बैंड बाजा, बारात या मिठाई वाले को बुलाने की इजाजत नहीं दी गई है. कारखानों को काम करने की इजाजत दी गई है जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सख्त रोक लगाई गई है.
– राज्य में 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा.
– राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं.
– विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी.
– विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे.
– विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी.
– शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी.
– मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे.
– विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैंड-बाजा वादकों आदि का एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी.
– किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी.
– ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखत हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा.
– सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
– आमजन से अपील है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें.
– अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा.
– मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे.
– बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी.
– अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे.
– राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.